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 उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के 3000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भारती का रास्ता साफ कर दिया है 

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 के संसोधन प्रस्ताव का मंजूरी दे दी है इस संशोधन में बेसिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता बीएड को हटाकर डीएलएड मान्य कर दिया गया है जो पहले से पांचवी कक्षा तक बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे।

उत्तराखंड राज्य के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था 28 जून 2018 को जारी हुई इस अधिसूचना में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक पद के लिए मान्य कर दिया गया अब कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है

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